18 plus student news in Hindi
18 plus student news :-18 साल से कम उम्र के लोगो को नहीं मिलेगा पेट्रोल
UP में 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों को अब नहीं दिया जायेगा पेट्रोल-डीजल,
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर आई है।
पेट्रोल पंप यह निर्देश हैं की 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को पेट्रोल या डीजल न दिया जाये । साथ ही माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग को यह इंस्ट्रक्शन दिए गए है कि वह गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में प्रवेश के समय पेरेंट्स से शपथ पत्र भरवाएं कि वह अपने नाबालिग बच्चो को ट्रैफिक नियमों के विरुद्ध वाहन चलाने की आज्ञा नहीं देंगे।
कब से नियम लागु है
UP में 18 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को बाइक या कार चलाने से रोकने के लिए और सख्ती की जाएगी। दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को देखते हुए अब यह निर्णय लिया गया है की एक जुलाई से पेट्रोल पंप पर नाबालिग को डीजल या पेट्रोल ना दिया जाये।
किसने किये निर्देश जारी
पेट्रोल पंप पर ही इसकी निगरानी राखी जाएगी और नोटिस भी लगा होगा। “राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी” ने माध्यमिक और Director of Basic Education पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त व अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा निर्देश दिए गए है।
क्यों लिया गया यह निर्णय
18 साल से कम उम्र के छात्र और छात्राओं के ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हुए बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने से होने वाले एक्सीडेंट को लेकर चिंता जताई गई है। आयोग ने इसके बारे में सभी विभागों के साथ 6 जून को बैठक की थी।
मीटिंग में यातायात, पुलिस, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने डिस्कशन के बाद ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर अभियान चलाने के लिए सहमति बनी। नाबालिग को स्कूटी या दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने पर रोक लगाने लिए ट्रैफिक पुलिस नियमित अभियान चलाएगी।
इसमें Transport Department के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहेंगे। आयोग ने Food and Logistics Department को निर्देश दिया है कि जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा पेट्रोल पंप पर यह पक्का कराएं कि कोई भी पंप नाबालिग को पेट्रोल ,डीजल न दें।
परिवहन विभाग और स्कूल ।
16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई भी मोटर वाहन चलाने न दिया जाये और 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों को 50 CC से अधिक इंजन क्षमता की मोटरसाइकिल या फॉर व्हीलर वाहन चलाने के विरुद्ध परिवहन विभाग की ओर से School management के साथ मिलकर कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। बिना लीगल ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े जाने पर चालान के साथ वाहन मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ।
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